अब इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली रकम पर लगेगा टैक्स, आ गया है नया नियम

Updated on 17-08-2023 02:26 PM
नई दिल्ली : आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये से अधिक का सालाना प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिये नियम तय किये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है। इसमें जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) की मैच्योरिटी पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिये नियम 11यूएसीए निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसी के लिए है, जिसमें प्रीमियम राशि पांच लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा, ऐसी पॉलिसी एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जारी की गयी हो।


कब मिलेगी टैक्स छूट

संशोधन के अनुसार, एक अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी के लिये, धारा 10(10डी) के तहत मैच्योरिटी लाभ पर टैक्स छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया गया कुल प्रीमियम सालाना पांच लाख रुपये तक हो। इस सीमा से अधिक प्रीमियम के लिये प्राप्त राशि को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दर के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा।


मृत्यु की स्थिति में नहीं होगा लागू

यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में टैक्स प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गयी थी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्मूले के अनुसार, मैच्योरिटी पर प्राप्त कोई भी अधिशेष राशि पर 'अन्य स्रोतों से आय' की श्रेणी के अंतर्गत टैक्स लगेगा। बीमाधारक की मृत्यु पर प्राप्त राशि के लिये कराधान प्रावधान को नहीं बदला गया है और वह पहले की तरह आयकर से मुक्त होगा।


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